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स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद को बड़ी राहत

यौन शोषण मामले में हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका मंजूर

संवाददाता रवि मिश्रा लखनऊ उत्तर प्रदेश

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है.. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और मुकुंदानंद के खिलाफ आशुतोष ब्रह्मचारी ने माघ मेले में बटुक शिष्यों के यौन शोषण का आरोप लगाते हुए प्रयागराज के झूंसी थाना में एफआईआर दर्ज कराई थी..स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और मुकुंदानंद की तरफ से अग्रिम जमानत की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी. 27 फरवरी को हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया गया था स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने यौन शोषण के आरोपों को फर्जी बताया था

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